जितेन्द्र कुमार नेगी आत्महत्या प्रकरण
पौड़ी। जितेन्द्र कुमार नेगी आत्महत्या मामले पर सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों पर SSP पौड़ी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। SSP ने स्पष्ट किया कि इस मामले में पुलिस ने दो FIR दर्ज की हैं। पहली FIR (संख्या 44/2025) धारा 108 BNS के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। दूसरी FIR (संख्या 45/2025) धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि जब किसी जघन्य अपराध में हथियार का इस्तेमाल होता है तो आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना वैधानिक प्रक्रिया होती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि हथियार कहां से आया और उसका स्रोत क्या है। SSP पौड़ी ने कहा कि दूसरी FIR दर्ज करने का मतलब यह कतई नहीं है कि पहला मुकदमा कमजोर हो जाएगा या फिर आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। उन्होंने अपील की कि लोग किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें।
