हाईकोर्ट में री-पोल मामले की सुनवाई जारी
नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की डबल बेंच ने तीन याचिकाओं पर विचार किया। सुनवाई में मुख्य रूप से काउंटिंग के दौरान हुई गड़बड़ी और री-पोल (दोबारा मतदान) के मामले पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी ने आरोप लगाया कि मतगणना में गड़बड़ी कर उन्हें हरवाने और बीजेपी कैंडिडेट दीपा देवी को जितवाने की कोशिश की गई। साथ ही काउंटिंग की रात देर से पुष्पा के घर नोटिस भेजे जाने का भी आरोप लगाया गया। जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने भी दोबारा चुनाव कराने की याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के वकीलों और एडवोकेट जनरल को शामिल करते हुए छह सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के द्वारा गुरुवार सुबह 11 बजे डीएम कार्यालय के पास ट्रेज़री में रखे गए बेलेट और काउंटिंग के दौरान लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील देवदत्त कामथ ने दलीलें पेश करते हुए कई पुराने री-पोल के फैसलों का हवाला दिया। इलेक्शन कमिशन ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई केवल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कर सकता है। हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को करेगा।
