सचिव गृह शैलेश बगौली ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी।
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सचिव गृह श्री शैलेश बगौली ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। इन फैसलों में महिलाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, विदेशी नागरिकों और राज्य कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही भूमि उपयोग और कर राजस्व से संबंधित भी अहम निर्णय लिए गए।

सुपरवाइजर भर्ती नियमावली में बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब तक सुपरवाइजर के पदों पर:

- 50% भर्ती सीधी भर्ती से,
- 40% भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से पदोन्नति द्वारा
- 10% भर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से पदोन्नति द्वारा की जाती थी।
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जा रहा है। इसके बाद मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का 10% कोटा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कोटे में जोड़ दिया गया है। यानी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
रायपुर क्षेत्र में फ्रीज जोन में आंशिक ढील
विधानसभा परिसर के प्रस्तावित क्षेत्र रायपुर और उसके आस-पास के इलाकों को पहले “फ्रीज जोन” घोषित किया गया था। अब कैबिनेट ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए छोटे मकानों और दुकानों के निर्माण की अनुमति दी है। इसके लिए मानक आवास विकास विभाग द्वारा तय किए जाएंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य कर्मियों को एक बार पारस्परिक तबादले की अनुमति
कैबिनेट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। अब इन कर्मियों को 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद अपने सेवाकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) की सुविधा मिलेगी।
- नए जनपद में जाने पर संबंधित कर्मचारी को सबसे जूनियर माना जाएगा।
- इसके अलावा रिक्त पद होने पर पहाड़ से पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण संभव होगा।
- विभाग इसके लिए मानक तैयार करेगा।
ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में विदेशी नागरिकों को राहत
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी।
पहले केवल आधार कार्ड की व्यवस्था थी, लेकिन अब
- नेपाल और भूटान के नागरिक अपने नागरिकता प्रमाण पत्र और
- भारत में 182 दिनों से अधिक प्रवास पर संबंधित मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र,
- तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र
भी मान्य होंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय विवाह पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी।
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों में शिथिलीकरण
कैबिनेट ने अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे पदोन्नति से जुड़े अड़चनें दूर होंगी और पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
राज्य स्थापना दिवस पर विशेष विधानसभा सत्र
मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा के सत्रावसान के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया। साथ ही राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
राज्य उपक्रमों को 15% लाभांश देना होगा सरकार को
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब टैक्स के बाद होने वाले लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को लाभांश के रूप में देना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
