उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की नई नियमावली लागू की
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य में वर्दीधारी उपनिरीक्षक और सिपाही पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत नियमावलियां लागू कर दी हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत भर्ती व्यवस्था लागू होना राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा कदम है। यह नियमावली न केवल भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाएगी बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगी।

कौन-कौन से पद शामिल हैं
‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत गृह विभाग के उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (PAC/IRB), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और अन्य पदों को शामिल किया गया है।
सिपाही पदों के लिए नियमावली
‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत पुलिस, PAC, IRB, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय/विधान भवन रक्षक जैसे पदों को शामिल किया गया है।
युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
नई भर्ती नियमावलियों से युवाओं को समान अवसर मिलेगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा।
