पंचायत चुनाव में नियम तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया।
देहरादून। उत्तराखंड चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों में नियम तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा कि कानून के विपरीत आदेश देना बिल्कुल गलत है।

मामला क्या था?
उत्तराखंड चुनाव आयोग ने उन उम्मीदवारों को भी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी, जिनके नाम दो या उससे ज्यादा मतदाता सूचियों में शामिल थे। इस फैसले को चुनौती दी गई और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आयोग के आदेश को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
जब चुनाव आयोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया तो कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही यह सवाल भी उठाया कि आप वैधानिक प्रावधानों के विपरीत कैसे आदेश दे सकते हैं?”
2 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आयोग पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती दोहराई न जाए।
आयोग की चुप्पी
फिलहाल, इस मामले पर उत्तराखंड चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पंचायत चुनावों में कानूनी पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।
