जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
नैनीताल। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव दोबारा कराने के निर्देश दिए हैं। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है, लेकिन जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग को री-पोल के लिए पत्र भेजा जाएगा।

पांच जिला पंचायत सदस्य अब भी लापता
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जिला पंचायत के पांच सदस्यों का अपहरण किया है। पुलिस अब तक इनका पता नहीं लगा पाई है। लापता सदस्यों के परिजन भी हाईकोर्ट पहुंचे और अपनी गवाही दी। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए एसएसपी को अपहरण मामले में कार्रवाई और ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए।

सोमवार को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि लापता पांचों सदस्यों को कल तक कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी नई रणनीतियां तैयार करने में जुट गए हैं, जबकि प्रशासन ने पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
