दमुवाढूंगा क्षेत्र में नए निर्माण और भूमि लेन-देन पर रोक
हल्द्वानी। दमुवाढूंगा क्षेत्र के ग्राम जवाहर ज्योति में अब किसी भी प्रकार के नए निर्माण, भूमि की खरीद-फरोख्त, अतिक्रमण या सीमांकन में बदलाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध एसडीएम हल्द्वानी ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के तहत 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में लागू किया है।

एसडीएम ने बताया कि अब क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के अद्यतन (रिकॉर्ड ऑपरेशन) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगली सूचना तक दमुवाढूंगा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि क्रय-विक्रय या सीमांकन परिवर्तन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी और लेखपाल नियमित रूप से निगरानी करेंगे, वहीं स्थानीय पुलिस को आदेश के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम ने बताया कि डीएम नैनीताल की स्वीकृति के बाद भूमि के उचित चिह्नांकन, नालों, ड्रेनेज, मार्गों और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अवैध कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए राजस्व उपनिरीक्षक एवं लेखपाल नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत उनके कार्यालय को देंगे।
