हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे से जुड़े तीन आरोपियों को उत्तराखंड हाई कोर्ट से जमानत, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की सुनवाई दो सप्ताह बाद
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे से जुड़े कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मुईद और चालक मोहम्मद जहीर को तीनों दर्ज एफआईआर में जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

इसी मामले में आरोपी मोहम्मद नाज़िम को भी अदालत से जमानत मिल गई है। वहीं, इस प्रकरण के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर फिलहाल अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की गई है। इसके अलावा, पूर्व सभासद शकील अहमद की जमानत याचिका को अदालत ने उनके आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है।
अदालत के इस आदेश के बाद जहाँ कुछ आरोपियों को राहत मिली है, वहीं अब्दुल मलिक को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। अदालत ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्य और परिस्थितियों को देखते हुए आगे की सुनवाई में ही जमानत पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बनभूलपुरा दंगा केस फरवरी 2024 में तब सुर्खियों में आया था, जब अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। अब इस केस में हाईकोर्ट के आदेश ने नए मोड़ ला दिए हैं।
