याचिकाकर्ता शक्ति बर्त्वाल
टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल के जिला जज अमित कुमार सिरोही ने चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक आदेश पारित किया। यह फैसला चुनाव सुधार और पंचायती राज एक्ट के पालन को सुनिश्चित करता है।

फैसले के मुख्य बिंदु
- जिला पंचायत सदस्य (वार्ड-34, चिलेडी, विकासखंड कीर्तिनगर) को शपथ ग्रहण और पद से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित होने से रोका गया।
- क्षेत्र पंचायत सदस्य (वार्ड-25, बिच्छू, विकासखंड जौनपुर) को भी अग्रिम आदेश तक शपथ ग्रहण और पद से संबंधित कार्य करने से रोका गया।
आदेश का कारण

दोनों प्रत्याशियों के नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में पाए गए। यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शुचिता और संवैधानिक मर्यादा बनाए रखने का उदाहरण है।
उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय
- चुनाव याचिकाओं का निस्तारण 6 महीने के भीतर अनिवार्य।
- अयोग्य पाए जाने वाले प्रत्याशी 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
- जिला अदालतों को हर दिन सुनवाई सुनिश्चित करने का आदेश।
याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया
याचिकाकर्ता शक्ति बर्त्वाल ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे स्थानीय लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
